Petrol Diesel Price: बिना एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये उत्पाद शुल्क लगाने का फैसला सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। सरकार को 1 अक्टूबर से उत्पाद शुल्क लागू करना था। अब सरकार ने बिना एथेनॉल ब्लेंड किए बेचे जाने वाले पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का फैसला एक महीने के लिए टाल दिया है। जबकि डीजल के मामले में यह फैसला छह महीने के लिए टाल दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार रात जारी गजट नोटिफिकेशन में कहा कि बिना एथेनॉल मिलावट के बेचे जाने वाले पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अब एक नवंबर 2022 से लागू होगा. डीजल अब 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।
सरकार इथेनॉल और बायो-डीजल के मिश्रण वाले ईंधन की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए गैर-मिश्रित पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस निर्णय को लागू करने के लिए उद्योग समुदाय को अधिक समय देने की कवायद के रूप में समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट में क्रमशः इथेनॉल और बायो-डीजल के मिश्रण के बिना बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की घोषणा की थी। गैर-मिश्रण ईंधन पर यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होना था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है।