CM Bal Aashirwad Yojana: अब सभी बच्चों को मिलेगा 5 हजार रुपए महीना, जानिए क्या होगी पात्रता और कैसे कर सकते हैं आवेदन शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाएं निकालकर देश के बच्चों, बेटियों, और महिलाओं को सशक्त बनाया है जिस कारण सभी अपना जीवन बहुत ही आसान तरीके से जी पा रहे है हाल ही में CM ने बच्चों को भी आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है जिसके बाद बच्चे और भी ज्यादा सशक्त हो जायेंगे और उनका पालन-पोषण भी शानदार तरीके से हो सकेगा।
जानिए क्या है पात्रता की शर्तें
इस योजना में MP के वे सभी बच्चे शामिल किये जायेंगे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह अपने रिश्तेदार या किसी अन्य संरक्षक के पास रहते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है वे मध्यप्रदेश के नागरिक होने चाहिए और आधार कार्ड और माता-पिता मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता होना चाहिए जिसके जरिये वे आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
कैसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे को या उनके संरक्षक को ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी बच्चे के संरक्षक फॉर्म को किसी भी नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर भरवा सकते हैं यदि फार्म आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध नहीं है तो आप महिला और बाल विकास मंत्रालय विभाग के पास जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं जिससे आपको हर महीने 5 हजार रुपए का लाभ आजीवन मिलता रहेगा।